बाड़मेर
पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित की एससी-एसटी प्रकरण में गिरफ्तारी के मामले में अब पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
दुर्ग सिंह के खिलाफ पटना में एससी-एसटी एक्ट के तहत एक जने ने दुर्ग सिंह को व्यवसायी बताते हुए मारपीट व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था, जबकि जिन तारीख की घटना बिहार में होना बताया है उन दिनों में दुर्ग सिंह बाड़मेर में ही थे। इस मामले को झूठा बताते हुए दुर्ग सिंह के वकील ने पटना हाईकोर्ट में इस प्रकरण को चुनौती दी थी। अब पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। अब कानून के दुरुपयोग की जांच करने के लिए विशेष अदालत से भी इस कार्यवाही से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। इससे पूर्व बिहार व राजस्थान सरकार ने भी इस मामले में उचित जांच का भरोसा दिलाया था, लेकिन काेई ठोस कार्यवाही नहीं हुई।
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